दो आरोपी जिलाबदर
इन्दौर, 26 मई 2017
जिले में शांति एवं सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। जारी आदेशानुसार अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आरोपी संतोष उर्फ संतिया पिता रमेश निवासी रामानंद नगर थाना चन्दन नगर और आरोपी गिरीश उर्फ गिरी पिता भगवानदास खेमचंदानी निवासी सिंधी कालोनी थाना जूनी इन्दौर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत जिलाबदर कर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खण्डवा और खरगोन जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है।
सिंह/बटके
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