रेत खनन के संबंध में कैवियट दायर
इंदौर 23 मई, 2017
मध्यप्रदेश शासन द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियंत्रण, प्रदूषण के निवारण के हित में और लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये व्यापक जनहित में नर्मदा नदी से रेत उत्खनन का कार्य तत्काल रोकने का निर्णय लिया गया है और इस हेतु मध्यप्रदेश शसन खनिज साधन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 22 मई, 2017 को आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों तथा इन आदेशों पर अवलंबित संबंधित जिलों के कलेक्टरों द्वारा रेत उत्खनन को रोकने हेतु आदेश जारी किए जा सकते हैं, जिनकी सुनवाई के पूर्व केविएटकर्ता को भी सुना जाये। इस उद्देश्य से उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से केविएट याचिका प्रस्तुत कर दी गयी है।
सिंह/कपूर
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