Wednesday, 16 August 2017

पोषण आहार में डबल फोर्टीफाइड नमक व तेल का उपयोग अनिवार्य
इंदौर 16 अगस्त,2017
राज्य शासन द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों मे प्रदाय किये  जा रहे पूरक पोषण आहार मे डबल फोर्टीफाइल नमक एवं तेल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। डबल फोर्टीफाइड नमक एवं तेल मध्यप्रदेश स्टेट सिविल कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।
संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग श्री राजेश मेहरा ने संभाग के समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रदाय किये जा रहे  पूरक पोषण आहार में डबल फोर्टीफाइड नमक एवं तेल का उपयोग स्व सहायता समूहो द्वारा अनिवार्यत: सुनिश्चित किया जाये। इसके उपयोग के कुपोषण के स्तर मे कमी आयेगी व बच्चों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा।
संभागीय संयुक्त संचालक श्री मेहरा द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सांझा चूल्हा कार्यक्रम के तहत मध्यांह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत कार्यरत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में स्व-सहायता समूह एवं महिला मण्डल के माध्यम से संचालित की जाती है।
सिंह/अभिषेक

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