Sunday, 3 September 2017

पाँच आरोपी जिलाबदर
इंदौर 3 सितम्बर, 2017
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजय देव शर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत इंदौर जिले के पाँच आरोपियों को आगामी 6 माह की कालावधि के लिये इंदौर एवं उससे लगे हुये अन्य सीमावर्ती जिले उज्जैन, देवास, धार, खरगोन एवं खण्डवा जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के आदेश पारित किये हैं। आरोपियों ने मुकेश पिता हिन्दूसिंह कीर निवासी ग्राम बीबीखेड़ी थाना सांवेर, संदीप उर्फ मोंटी पिता जगदीश तोमर निवासी हम्माल कॉलोनी उद्योग नगर थाना भंवर कुंआ, चेतन पिता पुरण सिंह झन्डे निवासी ग्राम पालदा इंदौर थाना भंवरकुंआ, सचिन पिता जगदीश तोमर निवासी हम्माल कॉलोनी उद्योग नगर पालदा, इंदौर थाना भंवरकुंआ, अब्बास पिता चांद खाँ निवासी बनेडिया, तहसील व थाना देपालपुर शामिल हैं। आरोपियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे जिलादण्डाधिकारी की न्यायालय की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा। इसके साथ ही उपर्युक्त प्रतिबंधित क्षेत्रों से बाहर रहने की सुनिश्चितता हेतु प्रत्येक माह में डाक के जरिये जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में तथा संबंधित थाने को सूचित करेगा।
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भदौरिया/कपूर






मुख्यमंत्री युवा उद्यमी में अत्यवसायी 10 करोड़ रुपये का वित्तीय लक्ष्य
अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से आवेदन आमंत्रित
इंदौर 3 सितम्बर,2017
मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति जिला इंदौर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा जिला अंत्यवसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित इंदौर को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में वर्ष 2017-18 का लक्ष्य प्राप्त हो गया है। जिले को 20 प्रकरणों का भौतिक लक्ष्य मिला है। इसके लिये 10 करोड रुपये का वित्तीय लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों से उक्त योजना में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। 
योजना के लिये पात्रता हेतु आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का होना चाहिये। आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो, आवेदक की योग्यता न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का ऋण उद्योग एवं सेवा व्यवसाय के लिये  बैंक द्वारा दिया जाता है। जिसमें मार्जिन मनी 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपये देय है। बैंक द्वारा प्रकरण वितरण करने के बाद ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष के मान से 7 वर्ष तक दिया जाता है। योजना में पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। विस्तृत जानकारी के लिये कलेक्टर कार्यालय के रूम नम्बर 205 में स्थित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित इंदौर कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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भदौरिया/कपूर






नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु बैठक
इंदौर 03 सितंबर, 2017
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला इंदौर में 09 सितंबर 2017 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निपटाने हेतु श्री पी.सी. आर्य ग्यारहवें अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (विद्युत) एवं श्री आशुतोष अग्रवाल जिला रजिस्ट्रार/सचिव, इंदौर द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ 30 अगस्त 2017 को बैठक ली।
उक्त बैठक में विद्युत अधिनियम, 2003 से संबंधित न्यायालयों में लंबित एवं न्यायालयों में जाने के पूर्व के वाद को अधिक से अधिक संख्या में निपटाने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा दी गई छूट का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कराने व उपभोक्ताओं को नोटिसों की तामीली सुनिश्चित रूप से हो सके इस हेतु अथक प्रयास किये जाने पर चर्चा की गई। 
भदौरिया/कपूर





पिछड़ा वर्ग में अभ्यर्थियों को स्वरोजगार हेतु मिलेगा 30 प्रतिशत अनुदान
इंदौर 03 सितंबर, 2017
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2017-18 में दिए गए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अंतर्गत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग हितग्राहियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में शासन द्वारा केवल सेवा एवं उद्योग कार्य के आधार पर राशि रूपये 50 हजार तक के ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किये जायेगें। बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण अनुसार 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा 15 हजार रूपये के मान से अनुदान राशि विभाग द्वारा स्वीकृतकर्ता बैंक के खाते में उपलब्ध कराई जायेगी। 
सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष होना आवश्यक हैं, पासपोर्ट फोटो 04 नग, बी.पी.एल. अन्त्योदय बी.पी.एल कार्डधारी होना चाहिए, आई.डी आधार कार्ड, मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र (स्वघोषित) की मूल प्रति, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 05वीं कक्षा उत्तीर्ण होना छाया प्रति, जन्म तिथि संबंधी प्रमाण-पत्र (कक्षा 05, 08वीं तथा 10वीं की अंकसूची में से कोई 01 अनिवार्य), पिछड़ा वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति संबंधी प्रमाण-पत्र। (अल्पसंख्यक वर्ग के लिए स्वघोषित जाति प्रमाण-पत्र) होना चाहिए। आवेदन फार्म हेतु कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, 303 सेटेलाइट भवन, कलेक्टोरेट, इंदौर, दूरभाष- 0731-2369050 पर संपर्क पर प्राप्त किए जा सकते हैं। 
भदौरिया/कपूर




शासकीय भूमि में पाइप लाइन बिछाने पर रोक
इंदौर 03 सितंबर, 2017
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा शासकीय भूमि में से भूमिगत पाइप लाइन केबल या डक्ट बिछाने के लिए प्रावधान विहित किए जाकर जिले के भीतर अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हैं। 
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अतएव उक्त विहित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के मद्देनजर इंदौर जिले एवं शहरी क्षेत्र में शासकीय भूमियों में से भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने हेतु प्रचलित समस्त कार्यों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गयी हैं। संबंधित कंपनियों, निगम तथा सार्वजनिक उपक्रमों अथवा अन्य एसेंसी द्वारा शासकीय/सार्वजनिक भूमि पर किया भी प्रकार की पाइप लाइन, केबल डक्ट बिछाने हेतु भूमि की खुदाई का कार्य सक्षम अनुमति के उपरान्त ही प्रारंभ किया जाये।
भदौरिया/कपूर






संकल्प से सिद्धि अभियान
अभियान के सुचारू संचालन हेतु नोडल अधिकारी व सहयोगी अधिकारी नियुक्त
इंदौर 3 सितम्बर, 2017
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 4 सितम्बर से 7 सितम्बर तक आयोजित होने वाले संकल्प से सिद्धि अभियान के सुचारू संचालन के लिये नोडल अधिकारी व सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति की है तथा उन्हें विभिन्न गतिविधियों के आयोजन हेतु दायित्व सौंपे हैं। 
ग्राम पंचायत स्तर पर 4 सितम्बर को तथा विकासखण्ड मुख्यालयों पर 6 सितम्बर को संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत स्वच्छता अभियान रैली एवं चौपाल आयोजित कर जनमानस को अभियान के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी देकर गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं आतंकवाद के खतरों से आगाह करने की गतिविधियां आयोजित होंगी तथा उनके उन्मूलन हेतु संकल्प दिलाया जायेगा। ग्राम पंचायत व जनपद स्तर पर उक्त गतिविधियों के आयोजन के लिये संबंधित जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे तथा विकासखण्ड स्तरीय जनअभियान परिषद के समन्वयक ग्रामों की ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां तथा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्वकर्ता छात्र-छात्राएं एवं मेंटर्स उनको इस कार्य में सहयोग करेंगे। दिनांक 7 सितम्बर को जिला मुख्यालय स्तर पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे व मध्यप्रदेश जनअभियान परिषद के जिला समन्वयक सहयोगी अधिकारी होंगे। कलेक्टर श्री वरवड़े ने नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने स्तर पर संकल्प से सिद्धि अभियान कार्यक्रम को संपादित करायें तथा कार्यक्रम उपरांत प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इंदौर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7 सितम्बर को जिला स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियां
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कलेक्टर ने सौंपे अधिकारियों को दायित्व
राज्य शासन के निर्देशानुसार संकल्प से सिद्धि अभियान के अंतर्गत इंदौर जिले में 7 सितम्बर 2017 को विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने अभियान के तहत आयोजित होने वाली जिला स्तरीय गतिविधियों के लिये जिले में पदस्थ अधिकारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे हैं। नगर में स्वच्छता अभियान के आयोजन के लिये आयुक्त नगर निगम इंदौर, वृक्षारोपण कार्यक्रम हेतु वन मण्डल अधिकारी इंदौर, रैली एवं मानव श्रृंखला के आयोजन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग एवं जिला जनसम्पर्क अधिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीदों की मूर्ति पर माल्र्यापण कार्यक्रम महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं उप संचालक रोजगार, रक्तदान शिविर का आयोजन रेडक्रास सोसायटी, समाज में एनजीओ एवं समाजसेवी संगठनों द्वारा अनुकरणीय कार्य किये जाने पर उनका सम्मान, प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय, समस्त गतिविधियों की जानकारी एवं उसका प्रचार-प्रसार हेतु ई-गर्वेनेंस प्रबंधक एवं जिला जनसम्पर्क अधिकारी प्रभारी बनाये गये हैं।
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राठौर/कपूर

सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया आव्हान
इंदौर 3 सितम्बर,2017
          मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 'जियो और जीने दो'' के सिद्धांत को सर्वव्यापी और सर्वमान्य बनाने के लिए सामाजिक स्तर पर सघन प्रयास करने का आव्हान किया। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में समाज में चेतना जागृत करने के लिए प्रबुद्धजन आगे आयें। श्री चौहान आज कैम्पियन स्कूल में श्री जैन श्वेताम्बर सकल समिति भोपाल के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में क्षमा याचना की और तपस्वी श्री शीतल कोठारीश्री अशोक नाहटा और श्री विशाल बाफना का सम्मान किया। कार्यक्रम में मुंबई से आये धर्मसेवी श्री गिरीश भाई शाह भी शामिल हुए।
          मुख्यमंत्री ने कहा‍कि अहिंसा परमधर्म के सिद्धांत को सभी लोग जीवन में उतार लेंतो विश्व में शाश्वत शांति का दर्शन होगा। सारी उथल-पुथल और झगड़े समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षमा वही कर सकता हैजिसने स्वयं को जीत लिया होवही महावीर है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बेटियों को बचाने और पढ़ाने की जरूरत बताई और मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। श्री चौहान ने उपस्थितजनों को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया।

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