एक आरोपी जिला बदर
इंदौर 27 मार्च 2018
अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी अज्जू उर्फ असगर पिता असलम कादरी मदिना नगर आजाद नगर इंदौर थाना आजाद नगर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5-क के तहत जिला बदर कर उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खण्डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।
क्रमांक/265/795/भदौरिया/विजय
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