म.प्र.उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में
राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 अप्रैल को
इंदौर, 27 मार्च 2018
म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में राष्ट्रीय लोक अदालत अब 22 अप्रैल 2018 को आयोजित की जाएगी। पूर्व में यह लोक अदालत 14 अप्रैल को आयोजित होना थी। 14 अप्रैल को डॉ0 भीवराव अम्बेकर जी की जयंती होने से लोक अदालत की तिथि बढ़ाकर अब 22 अप्रैल 2018 कर दी गई है। यह जानकारी प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर श्री तारकेश्वर सिंह ने दी है।
आगामी 22 अप्रेल 2018 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोड़कर),सेवा मामले, जो सेवानिवृत्ति संबंधी लोगों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया किया जायेगा।
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय मे लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार,संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं। लोक अदालत के द्वारा निराकृत किये गये प्रकरणों में पक्षकारों के द्वारा भुगतान की गयी कोर्ट फीस का शासन द्वारा वापिस किये जाने का प्रावधान है।
क्रमांक/267/797/भदौरिया/विजय
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