22 अप्रैल को लोक अदालत में विद्युत विभाग द्वारा
उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी छूट
इंदौर 09 अप्रैल 2018
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रदेश के संपूर्ण न्यायालयों में वर्ष-2018 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। इसी तारत्मय में श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में जिला इंदौर में आगामी 22 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयेाजन किया जायेगा।
उक्त नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण हो सके इस हेतु मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग, भोपाल द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में छूट प्रदान की गई हैं।
विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट
नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के उपभोक्तागण को छूट दी जा रही हैं। समस्त घरेलू उपभोक्तागण, समस्त कृषि उपभोक्तागण, 05 किलोवाट तक गैस घरेलू उपभोक्तागण, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्तागण पर छूट दी जायेगी।
इसीप्रकर प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत और लंबित प्रकरणों पर विद्युत कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
उपरोक्त प्रीलिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों की आंकलित राशि के भुगतान में चूक की दशा में, जो आदेश तिथि से 30 दिवस पश्चात प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक की दर से ब्याज की दर से ब्याज वसूल योग्य होता हैं, उस ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
उपरोक्त छूट के संबंध में एक मात्र शर्त यह है कि उपभोक्ता को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। साथ ही अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जायेगी।
जिला विधिक सहायता अधिकारी ने समस्त पक्षेकारों से अपील की है कि वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठायें।
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