बैंक खाता व मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने पर
मिलेगा योजनाओं का लाभ
इंदौर 17 अप्रैल 2018
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव ने बताया कि आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों हेतु नवीन विभागीय पोर्टल प्रारंभ किया गया है।
उक्त पोर्टल पर योजनाओं के लाभ हेतु हितग्राहियों के पास निम्न दस्तावेज होना जरूरी हैं। समस्त हितग्राहियों के जाति प्रमाण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल प्रारूप में ही मान्य होगें। समस्त हितग्राहियों की आधार जानकारी अद्यतन होना अनिवार्य हैं तथा हितग्राही का सही नाम, पूर्ण जन्म दिनांक, वर्तमान का सही पता, मोबाइल नंबर की जानकारी अद्यतित हो। साथ ही समस्त विद्यार्थियो को बैंक खाता तथा मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का मोबाइल नंबर ही आधार से जुड़ा होना चाहिए। समस्त हितग्राहियों के पास समग्र आईडी उपलब्ध हो तथा हितग्राही के समग्र डाटा में हितग्राही का सही नाम, परिवार मुखिया से संबंध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक, जाति-उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता-पिता का नाम, माता-पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक जानकारी अद्यतन हो, साथ ही समग्र डाटा अद्यतन भी जरूरी हैं। समग्र पोर्टल/आईडी में आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य हैं। सभी जानकारियों या दस्तावेजों के अभाव में हितग्राहियों को विभागीय योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।
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