लोक अदालत में आपसी सुलह से होंगे सैकड़ों प्रकरण निराकृत
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मोटर दुर्घटना के निराकृत होंगे सैकड़ों प्रकरण
इंदौर, 08 फरवरी 2017
प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री पी.के. जायसवाल के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में 11 फरवरी को प्रात: 10.30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में किया जा रहा है।
आगामी 11 फरवरी 2017 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परकाम्य अधिनियम की धारा 138 के अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकव्हरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर, बिजली तथा जल चोरी के प्रकरण, जो कि विधि के अधीन समझौता योग्य है, रखे जा सकते हैं) सेवा मामले जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकरण के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा।
लोक अदालत में अधिक से अधिक मोटरयान दुर्घटना क्लेम प्रकरणों के निराकरण हेतु नेशनल इंश्युरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्युरेंस कंपनी, आईसीआईसीआईलो इंश्युरेंस कंपनी, इफको टोकियो इंश्युरेंस कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्युरेंस कंपनी, रॉयल सुन्दरम् इंश्युरेंस कंपनी, चोलामण्डलम् इंश्युरेंस कंपनी एवं फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्युरेंस कंपनियों से चर्चा की गयी है।
हाईकोर्ट के पिं्रसिपल रजिस्ट्रार श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी ने समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में पिं्रसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं और अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते हैं।
सिंह/कपूर
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