अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण दो आरोपियों को जिलाबदर कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जारी है। इसी सिलसिले में आज अपर जिला दण्डाधिकारी श्री शमीम उद्दीन ने आरोपी राहुल सरदार पिता तेजिया सरदार, निवासी अमरटेकरी थाना एमआईजी और आरोपी शुभम् पिता नंदलाल गुर्जर, निवासी आदिनाथ नगर थाना हीरानगर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के तहत छ: माह के लिये जिलाबदर कर इंदौर और उससे लगे सीमावर्ती जिले उज्जैन, देवास, धार, खरगोन और खण्डवा की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
क्रमांक 03/236/बी.एन. सिंह/वटके
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