Friday, 3 March 2017

धारा-144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 3 मार्च, 2017
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 के साक्षात्कार कार्य की निष्पक्षता बनाये रखने तथा इस कार्य में आने वाले अवरोध को दूर करने और शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार रेसीडेंसी एरिया में स्थित मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहरी परिसर की 500 मीटर की परिधि में साक्षात्कार दिवसों में किसी भी प्रकार के विज्ञापन लगाने, उम्मीदवारों से सम्पर्क करने एवं अनावश्यक भीड़ एकत्रित किये जाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश उम्मीदवार जिसके साथ एक परिजन आ सकते हैं, आयोग के अधिकारी-कर्मचारी पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 4 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
महिपाल/कपूर

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