Friday, 3 March 2017


मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत 8 अप्रैल को 
इंदौर 3 मार्च, 2017
लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ में आगामी 8 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। इस लोक अदालत में आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जायेगा। यह लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार तथा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री पी.के.जायसवाल के निर्देशन में आयोजित की जा रही है। 
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ के पिं्रसिपल रजिस्ट्रार तथा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी ने बताया कि 8 अप्रैल, 2017 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर, बिजली तथा जल चोरी के प्रकरण  जोकि विधि के अधीन समझौता योग्य है रखे जा सकते हैं), सेवा मामलें जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकरण के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा।
समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में पिं्रसिपल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से सम्पर्क कर सकते हैं और अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने के लिये आवेदन/सूचना दे सकते हैं।
महिपाल/कपूर

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