दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिये एक अप्रैल से प्रदेश में नई दरें लागू
इंदौर 3 अप्रैल, 2017
श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार 10 जून, 2016 एवं एक अप्रैल, 2017 से लागू 4 नये नियोजन सहित कुल 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 7125 या प्रतिदिन रुपये 274 अद्र्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 7982 या प्रतिदिन 307 कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 9360 या प्रतिदिन रूपये 360 तथा उच्च कुशल श्रमिक को प्रतिमाह रुपये 10 हजार 660 या रुपये 410 प्रतिदिन देय होगी। नई दरें पूरे प्रदेश में एक अप्रैल, 2017 से लागू हो गयी हैं।
कृषि नियोजन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रतिमाह रूपये 648 की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गयी है, जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 5998 या प्रतिदिन रूपये 199.93 की मजदूरी महंगाई भत्ते मिलाकर एक अप्रैल,2017 से देय होगी।
बीड़ी नियोजन के संबंध में न्यूनतम वेतन के लिये वर्तमान में एक अप्रैल, 2017 से आगामी एक वर्ष के लिये महंगाई भत्ते की दरें श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गयी हैं, जिससे अब बीड़ी रोलर को मजदूरी रूपये 74 प्रति हजार तथा रूपये 9.63 महंगाई भत्ता कुल रूपये 83.63 प्रति हजार बीड़ी बनाने पर न्यूनतम वेतन दिया जायेगा। बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अलावा अवकाश के रूप में रूपये 4.18 तथा बोनस के रूप में रूपये 8.38 प्रति हजार बीड़ी बनाने पर भुगतान देय होगा। भविष्य निधि कटौती रूपये 16.76 की होगी, भविष्य निधि के कटौती उपरांत 1000 बीड़ी बनाने पर शुद्ध राशि रूपये 86.74 देय होगी।
अगरबत्ती नियोजन के लिये एक अप्रैल, 2017 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर अब साधारण अगरबत्ती के लिये रूपये 30.65 तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिये रूपये 31.25 प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।
सिंह/कपूर
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