Thursday, 8 June 2017


सरकारी खर्च पर इंदौर जिले के 435 वरिष्ठ नागरिक करेंगे रामेश्वरम तीर्थ यात्रा
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आवेदन की अंतिम तिथि आज
इंदौर 8 जून, 2017
राज्य शासन की तीर्थ दर्शन योजना के तहत इंदौर जिले के 435 बुजुर्गों को शासकीय खर्च पर रामेश्वरम् तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक होना चाहिये। रामेश्वरम् के लिये ट्रेन इंदौर, देवास, सीहोर, हबीबगंज होते हुये रामेश्वरम् जायेगी। यह यात्रा 21 जून को शुरू होगी और 26 जून, 2017 को समाप्त होगी। यात्रा के लिये आवेदन की अंतिम तिथि आज 9 जून, 2017 है। यात्रियों के साथ 14 शासकीय अनुरक्षक भी जायेंगे। 
जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशानुसार तीर्थ यात्री को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिये। आयकरदाता नहीं होना चाहिये। इस योजना के तहत पूर्व में कोई भी यात्रा न की हो। आवेदक को आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित प्रतियों में करना अनिवार्य है। आवेदक पत्र हिन्दी में भरा जायेगा। आवेदन-पत्र तहसील कार्यालयों में उपलब्ध है। आवेदन के साथ रेसीडेंस प्रूफ के रूप में राशनकार्ड की छायाप्रति या ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति, विद्युत बिल की छायाप्रति अथवा मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है।
जारी निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति, जिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिमतम  50 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, को यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। नियम 12 (4) के अंतर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समूह के साथ 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी, बशर्ते कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। एक समूह से अधिक से अधिक 5 सहायक यात्रा पर जा सके। पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक की सुविधा नहीं होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना जरूरी नहीं।
 यदि आवेदक पति/पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है ते उसका जीवनसाथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगी/सकेगा। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवनसाथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक है। ऐसी स्थिति में उक्त जीवनसाथी का आवेदन भी आवेदक के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा।
जारी निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नी, यदि साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हें भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता है। इसी प्रकार से दिव्यांग (60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति भी इस यात्रा हेतु पात्र है। उस पर आयु का बंधन लागू नहीं होगा। 
सिंह/कपूर

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