Saturday, 31 March 2018

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए विशेष अभियान आज से
पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को मिलेगा सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ
इंदौर 31 मार्च 2018
   कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के पंजीयन के लिए जिले में आज एक अप्रैल 2018 से विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल गठित किया हैजिसके माध्यम से असंगठित मजदूरों का पंजीयन कर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं में अनेको तरह के लाभ दिलाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए ग्राम पंचायतवार तथा नगरीय क्षेत्र में वार्डवार पंजीयन शिविर लगाये जायेंगे तथा अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जायेगा। 
कौन करा सकता है पंजीयन
    पंजीयन के लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिएआवेदक असंगठित श्रमिक श्रेणी में कार्यरत होआयकर दाता न हो तथा संबंधित आवेदक श्रमिक के पास ढ़ाई एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि नहीं  होना चाहिए। पंजीयन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन सह घोषणा पत्र के साथ समग्र आई.डी. क्रमांकपासपोर्ट साईज फोटो लगाना होगा पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। एक बार किया गया पंजीयन वर्ष तक वैध रहेगा।
असंगठित श्रमिकों को मिलेगी ये सुविधाएं
    पंजीबद्ध असंगठित मजदूरों को 200 रूपये मासिक फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जायेगीगर्भवती श्रमिक महिलाओं को पोषण आहार के लिये हजार रूपये दिये जायेंगेप्रसव होने पर महिला के खाते में 12हजार 500 रूपये जमा किये जायेंगे। घर की मुखिया श्रमिक की सामान्य मृत्यु पर परिवार को लाख तथा दुर्घटना में मृत्यु पर लाख रूपये की सहायताहर भूमिहीन श्रमिक को भूखण्ड या मकानस्वरोजगार के लिए ऋण दिलाया जायेगासाइकिल-रिक्शा चलाने वालों को ई-लोडिंग रिक्शा का मालिक बनाने के लिए  बैंक ऋण की सुविधा दिलाई जायेगी उन्हें प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 30 हजार की सब्सिडी दी जायेगी। श्रमिक को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिये पंचायत व नगरीय निकाय से हजार रूपये की नगद सहायता दिलायी जायेगी। इसके अलावा तेदूपत्ता तोड़ने वाले मजदूरों को चरण पादूका योजना के तहत जूते चप्पल तथा पानी की कुप्पी दिलाई जायेगी। पंजीकृत श्रमिक व उसके परिवार के सदस्यों की गम्भीर बीमारी का मुक्त इलाज सरकार करायेगी। श्रमिक के बच्चों को कक्षा से पी.एचडी तक निःशुल्क शिक्षा दिलायी जायेगी। मजदूर को साइकिल व औजार खरीदने के लिए हजार रूपये का नगद अनुदान दिया जायेगा। मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन का पट्टा दिलाया जायेगा।


असंगठित श्रमिक के रूप में ‘‘कचरा व पन्नी बीनने वाले‘‘ भी करा सकते है पंजीयन
     ऐसे श्रमिकों को जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। जो आयकर दाता नहीं होशासकीय सेवा में नहीं हो तथा ढ़ाई एकड़ से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे। पंजीयन नि:शुल्क होगा जो वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा। असंगठित श्रमिकों में कचरा व पन्नी बीनने वालेकृषि कार्य में लगे मजदूरघरेलू कामकाजी मजदूरफेरी लगाकर दूध बेचने वालेफेरी लगाकर रद्दी व कबाड़ी का समान खरीदने वालेमत्स्य पालन मजदूरपत्थर तोड़ने वालेईट बनाने वालेदुकानों पर काम करने वालेगोदामों में कार्य करने वालेपरिवहनहथकरघापावरलूमरंगाईछपाईसिलाईअगरबत्ती बनाने वालेजूते बनाने वालेऑटो रिक्षा चालकआटातेलदाल मिलो में काम करने वाले मजदूरलकड़ी का काम करने वालेबर्तन बनाने वाले,कारीगरलोहारबढ़ाईआतिशबाजी उद्योग में लगे सभी मजदूरों का पंजीयन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रायवेट सुरक्षा में लगे कर्मचारियों दरी व कारपेट बनाने वालेआतिशबाजी व माचिस बनाने वाले सभी मजदूरों,कृषि मण्डियों में हम्माली करने वालेतुलाई कराने वालेबोरे सिलने वाले का पंजीयन किया जा सकता है। 
कैसे होगा पंजीयन
    पंजीयन के लिए आवेदक को घोषणा पत्र व आवेदनसमग्र आईडी क्रमांकपासपोर्ट साईज फोटो देना होगा। यह पंजीयन आगामी वर्ष तक वैध रहेगा। उन्होंने बताया कि पंजीयन पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। पंजीयन के बाद आवेदक के मोबाइल पर वाईस कॉल व मेसेज भी आयेगा।
क्रमांक//भदौरिया/जी

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