Saturday, 31 March 2018

अनुसूचित जाति जनजाति मामलों में राहत राशि जारी करने में देरी न की जाये
जिला स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक में
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 एडीएम श्रीमती रूचिका चौहान ने दिये निर्देश
इंदौर 31 मार्च,2018
      कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े के मार्ग निर्देशानुसार एडीएम श्रीमती रूचिका चौहान की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निर्वारण अधिनियम अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि वितरण की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि इन मामलों में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के पीड़ित व्यक्तियों को शासन प्रावधानानुसार राहत राशि स्वीकृति में किसी प्रकार की देरी न की जाये। पीड़ितों को तत्काल लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
      बैठक में बताया गया कि जनवरी 2018 से मार्च 2018 के त्रैमास में कुल 13 मामलों में 17 लाख 27हजार 500 रूपये की राहत राशि स्वीकृत की गयी है। बैठक में पुलिस विवेचना में लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि पुलिस द्वारा विवेचना कार्य में तेजी लायी जाये तथा लंबित प्रकरणों की यथाशीघ्र विवेचना सुनिश्चित की जाये। ऐसे प्रकरण जो जाति प्रमाण पत्र के कारण लंबित है उनकी सूची सहायक आयुक्त आदिवासी को उपलब्ध करा दी जाये ताकि इन मामलों में जाति प्रमाण पत्र संबंधी कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण करवाया जा सके। बैठक में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के पीड़ितों को गवाही हेतु आने पर यात्रा भत्तों व भरण पोषण के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी श्रीमती मोहनी श्रीवास्तवडीएसपी अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण थानाजिला अभियोजन अधिकारी तथा अशासकीय सदस्य उपस्थित थे।
क्रमांक 293/823/भदौरिया/वियज

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