घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोकथाम हेतु आकस्मिक जांच
इंदौर 31 मार्च,2018/ कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े के मार्गदर्शन में घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोकथाम के लिए जिले में होटल व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच निरंतर जारी है। इसी कड़ी में विगत 30 मार्च को अपर कलेक्टर श्री कैलाश वानखेड़े के आदेश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक इंदौर श्री एल मुजाल्दा की उपस्थिति में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारीगण श्री दिलीप मनवारे, सुश्री सोनी दिनकर एवं श्री जितेन्द्र शिल्पी द्वारा इंदौर शहर के होटल व्यवसायियों के यहां आकस्मिक जांच की गई।
जांच के दौरान विजय नगर में मेसर्स शर्मा नमकीन एवं मेसर्स श्री सुन्दरम चाट हाउस में व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना पाया गया। दोनों प्रतिष्ठानों के प्रोपराईटरों द्वारा गैस एजेंसी के बिल प्रस्तुत किये गये, जिनका मिलान एजेंसी की जांच कर किया जा रहा है। इसी प्रकार शहर में पेट्रोल पम्पों की आकस्मिक जांच भी की गई। सांई लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन देवास नाका इंदौर एवं मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर निरंजनपुर देवास नाका इंदौर की जांच करने पर मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर में स्टॉक एवं भाव सूची सही-सही संधारित नहीं पाई गई तथा पेट्रोल का स्टॉक सत्यापन करने पर निर्धारित छुट सीमा से कम पाये जाने पर मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर के मैनेजर श्री मुस्तफा मलिक से 7102 लीटर पेट्रोल जप्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख 60 हजार 631 रूपये है। उक्त् अनियमितता पाये जाने के कारण मेसर्स सुप्रीम ऑटो सेन्टर के पार्टनर श्रीमति बानो एवं मोईनुद्दीन ताहिर हुसैन , मैनेजर श्री मुस्तफा मलिक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा वैधनिक कार्यवाही की जा रही है।
क्रमांक 295/825/महिपाल/विजय
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