Friday, 27 April 2018

दो आरोपी रासुका में निरूद्ध
इंदौर, 27 अप्रैल 2018
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशान्त वरवड़े ने लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जिले के दो आरोपियों को रासुका में निरूद्ध कर दिया है। जारी आदेशानुसार आरोपी धर्मेन्द्र पिता जगदेव सिंह ठाकुर उम्र 37 साल निवासी कुम्हारखाड़ी और आरोपी नवीन पिता जानकीलाल पांचाल उम्र 27 वर्ष निवासी गोविंद नगर खारचा जिला इन्दौर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3 (2) के तहत आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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