लंबे समय से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त चार आरोपी जिला बदर
इंदौर 10 मई 2018/ अपर जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण दो आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी गोलू उर्फ विकास पिता कन्हैयालाल कैथवास निवासी 129/2 सर्वहारा नगर इंदौर, थाना परदेशीपुरा और आरोपी लल्लू उर्फ कृष्णा पिता सीताराम यादव निवासी 80 आदर्श मौलिक नगर इंदौर थाना हीरानगर इंदौर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर कर उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खण् डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण दो आरोपी को जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी शानू उर्फ शाहनवाज पिता मोहम्मद नासिर निवासी गीतानगर इंदौर, थाना चंदन नगर इंदौर और आरोपी संतोष उर्फ बारीक पिता रमेश सोनपाल निवासी 104 ई सेक्टर राजनगर इंदौर थाना चंदन नगर इंदौर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम -1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर कर उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खण् डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।
/सिंह/जी
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