पशु वाहन से वजन/सवारी नहीं ढोने के आदेश
इंदौर, 19 मई 2018
इंदौर जिले में भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर के समय 11 बजे से सायं 5 बजे के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरंतर बना हुआ है। इस दौरान पशुओं पर सामग्री रख कर या सवारी कर उपयोग करने से अथवा पशुओं पर तांगे/बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी/ऊट गाड़ी/खच्चर गाड़ी/टट्टू गाड़ी एवं गधे पर वजन ढोने से पशुओं को बीमारियां या उनकी मृत्यु भी हो सकती है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने पशुक्रूरता अधिनियम(पी.सी.ए.) 1960 के प्रावधानांतर्गत जिले में प्रतिदिन दोपहर 11बजे से सायं 5 बजे के बीच पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन, जिनसे वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है और ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश 15 जुलाई 2018 तक प्रभावशील रहेगा।
/महिपाल/विजय
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