बच्चों की 5 और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार
की जानकारी अद्यतन कराना जरूरी
इंदौर 18 मई 2018
आधार अधिनियम के अंतर्गत बच्चों की 5 और फिर 15 वर्ष की आयु पर आधार की बायोमैट्रिक सूचना को अद्यतन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं के लिए आधार पंजीयन और उसमें सही मोबाईल नंबर होना जरूरी है। विद्यार्थियों के आधार की जानकारी को अद्यतन करने के लिए सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों में कैंप लगाए जाएंगे। यह तथ्य सामने आया है कि कई बच्चों के आधार पंजीयन में आयु, मोबाइल नंबर सही नहीं है। इससे उनके बैंक खाते नहीं खुल पा रहे हैं। मेंडेटरी अपडेशन के अतिरिक्त अन्य अपडेशन में विद्यार्थियों को 25 रुपए देने होंगे।
/महिपाल/जी
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