स्कूली बसों तथा यात्री वाहनों में 31 मार्च तक स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य
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अंतिम तिथि के पश्चात स्पीड गवर्नर नहीं मिलने पर
संबंधित वाहनों की अनुमति होगी निरस्त
इंदौर 6 मार्च, 2017
परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में गत दो मार्च को भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार सभी स्कूली बसों और यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य किया गया है। इंदौर संभाग में सभी स्कूली बस तथा यात्री वाहन संचालकों से कहा गया है कि वे अपने-अपने वाहनों में 31 मार्च तक हर हाल में स्पीड गवर्नर लगवा लें। इसके पश्चात वाहनों की आकस्मिक जांच की जायेगी।
संभागीय परिवहन उपायुक्त श्री संजय सोनी ने बताया कि जांच के दौरान उपरोक्त वाहनों में स्पीड गवर्नर नहीं पाये जाने पर संबंधित वाहनों की अनुज्ञा तत्काल निरस्त कर दी जायेगी। वाहन संचालकों तथा वाहन स्वामियों से कहा गया है कि वे 31 मार्च तक केन्द्रीय मोटरयान नियम 126 के तहत प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित उपकरण अपने-अपने वाहनों में लगवायें। उन्होंने बताया कि 31 मार्च के पश्चात अगर बगैर स्पीड गवर्नर लगाये वाहन से दुर्घटना होती है तो संबंधित वाहन स्वामियों, संचालकों तथा वाहन चालकों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ए के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जायेगा।
सिंह/अभिषेक
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