इंदौर 05 अप्रैल 2018
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण दो आरोपी को 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी दगडू सिंह उर्फ शैलेन्द्र सिंह पिता गणपत सिंह राजपूत निवासी बडोदिया खान थाना सांवेर और आरोपी पप्पू उर्फ दीवाना पिता पवन सिंह राजपूत निवासी बडोदियाखान थाना सांवेर, जिला इंदौर को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5-क के तहत जिला बदर कर उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, खण् डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया हैं।
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