Tuesday, 25 July 2017






सरदार सरोवर विस्थापित किसानों के लिये नर्मदा से उद्वहन सिंचाई पर कोई प्रतिबंध नही होगा
भ्रामक प्रचार पर सरकार का स्पष्टीकरण

भोपाल, 25 जुलाई 2017
सरदार सरोवर डूब प्रभावित जो किसान अभी तक नर्मदा से खुद के साधनों द्वारा उद्वहन सिंचाई लाभ ले रहे हैं उनके बीच कतिपय तत्वों द्वारा आधारहीन बातों से भ्रम फैलाने की सूचनायें प्राप्त हो रही है। किसानों से यह कहा जा रहा है कि पूर्ण जलाशय भराव (138.68 मीटर) हो जाने पर किसानो को नर्मदा से उद्वहन सिंचाई की अनुमति नही होगी। यह भ्रम भी फैलाया जा रहा है कि पूर्ण जलाशय भराव होने पर उनके उद्वहन सिंचाई पम्प विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिये जायेंगे। 
राज्य सरकार ने इस भ्रामक प्रचार का खण्डन करते हुये इसे पूरी तरह निराधार बताया है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव श्री रजनीश वैश ने कहा है कि नर्मदा नदी के जल से मध्यप्रदेश में खुद के साधनों से किसानों द्वारा की जा रही सिंचाई पर रोक लगाने संबंधी कोई आदेश नही है। किसानों को नर्मदा नदी से पानी लेने का अधिकार पूर्व की तरह यथावत रहेगा।  
प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि जिन किसानों की विद्युत लाईन डूब में आयेगी उन्हे नये उद्वहन स्थान पर पम्प मोटर के लिये विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। ऐसे किसानों को नये उद्वहन स्थान पर पूर्व की तरह ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जायेगा। श्री वैश ने बांध विरोधियों द्वारा किये जा रहे भ्रामक प्रचार से विचलित न होने का आग्रह करते हुये इस संबंध में अपने साथी किसानों को भी वस्तुस्थिति से अवगत कराने की अपील की है। 

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