एक आरोपी जिलाबदर
इंदौर 25 जुलाई, 2017
जिले में शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन द्वारा इस सिलसिले में एक आरोपी को जिलाबदर कर दिया है। अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अजयदेव शर्मा ने लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण आरोपी शिवा पिता कालूराम चौहान निवासी जुग्गन नगर, खजराना थाना खजराना इंदौर को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिलाबदर कर इंदौर,उज्जैन, देवास, धार, खण्डवा और खरगोन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सिंह/गरिमा
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