Wednesday, 21 March 2018

बगैर अनुमति के जुलूसरैलीसभाआमसभाधरना प्रदर्शन आदि
आयोजित करने पर लगाया गया प्रतिबंध
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धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर, 21 मार्च 2018
      इंदौर जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूसमौन जुलूसरैलीसभाआमसभा,धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधात्मक अवधि में अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
      जारी आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 20 मार्च, 2018 से लागू होकर 18 मई, 2018 तक प्रभावशील रहेगा। इस अवधि में इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का जुलूसमौनजुलूसरैलीसभाआमसभाधरना प्रदर्शन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने तथा उनके प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायाधिपतिन्यायाधीशप्रशासनिक अधिकारीशासकीय अभिभाषकसुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कत्र्तव्य पालन के समय डयूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अद्र्ध सैनिक बलों,विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिसकर्मीबैंक गार्ड उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
      प्रतिबंधात्मक अवधि में किसी भी प्रकार के कटआउटबैनरपोस्टरफ्लैक्सहोर्डिंगझण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म,व्यक्ति,सम्प्रदाय,जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया होका प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल निजी एवं सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखे जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त अवधि में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत डी.जेलाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगा।
क्रमांक/197/420/भदौरिया/जी

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