Wednesday, 21 March 2018

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री/साम्प्रदायिक संदेश भेजने व
पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों पर रोक
कलेक्टर श्री निशांत वरवड़े ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
इंदौर, 21 मार्च 2018
      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इंदौर श्री निशांत वरवड़े ने दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर इंदौर के जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा अन्तर्गत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्रमेसेज भेजनेसाम्प्रदायिक संदेश भेजने एवं उनकी फारवर्डिंगटिवटरफेसबुकवाट्सअप इत्यादि पर तथा पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया हैं।
      कलेक्टर श्री वरवड़े ने बताया कि उक्त आदेश धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित एवं लोकशांति को बनाए रखने हेतु इंदौर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए जारी किया गया हैं। उन्होने बताया कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्डसंहिता के प्रावधानों के तहत लोक अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 20 मार्च, 2018 से लागू होकर 18 मई, 2018तक प्रभावशील रहेगा। आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।
क्रमांक/196/419/भदौरिया/जी

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