Wednesday, 21 March 2018

रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर की लिखित प्रिस्क्रिप्शन के आधार
पर ही मिलेंगी नींद एवं ट्रंक्वेलाइज श्रेणी तथा गर्भपात,गर्भ समापन की दवाइयां
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धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी
इंदौर, 21 मार्च 2018
      इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवडे ने दण्डप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए निर्देश दिये हैं कि नींद एवं ट्रंक्वेलाइज श्रेणी तथा गर्भपात/गर्भ समापन की दवाइयों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जाए। 
      इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवडे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स ( समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स)समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्ससमस्त डायजेपाम टेबलेट्स  (समस्त वेलियम-10 टेबलेट्स,कॉम्पोज टेबलेट्स)ऑक्साजेपाम टेबलेट्स इत्यादि,समस्त इटिझोलाम टेबलेट्स समस्त एल्प्राजोलम टेबलेट्स, (रिवोट्रिल आदि)समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/ टेबलेट्स (कोरेक्स सिरप/टेबलेट्स आदि)क्लोजापाम टेबलेट्स ( फ्रीजीयम टेबलेट्स आदि) इत्यादि का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया  जा सकेगा ।
      साथ ही निर्देश दिए गए है कि गर्भपात/गर्भ समापन संबंधित औषधियां जैसे आरयू 486, मीफेप्रस्टिोन एवं मीजोप्रोस्टल व उसके ग्रुप / उसके श्रेणी की दवाइयोंगोलीइंजेक्शनजैल का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाए। लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर पर रखना होगी। आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालकखाद्य एवं औषधि प्रशासनइन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर उक्त आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित् करेंगे । अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे ।
      यह आदेश 20 मार्च, 2018 से लागू होकर 18 मई, 2018 तक प्रभावशील रहेगा। उक्त  अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा ।
क्रमांक/195/418/भदौरिया/जी

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