एम.जी.एम. कॉलेज द्वारा कैवियट दायर
इंदौर, 21 मार्च 2018
शैक्षणिक सत्र 2018-19 में यू.जी./पी.जी. पाठ्यक्रम के लिये स्वाशासी/निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. तथा एमडी.एमएस. स्नातकोत्तर पी.जी. पाठ्यक्रमों की सीटों पर प्रवेश हेतु राजपत्र में 9 मार्च, 2018 में प्रकाशित प्रवेश नियमों एवं उसके अंतर्गत 15 मार्च, 2018 से कराई जाने वाली कांउसिलिंग प्रक्रिया के विरूद्ध उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में किसी भी पक्ष द्वारा याचिका दायर की जा सकती है।
अधिष्ठाता एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज ने बताया कि ऐसी स्थिति में किसी भी पक्ष द्वारा की जाने वाली याचिका में पारित होने वाले निर्णय के पूर्व उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश शासन का भी पक्ष सुने जाने हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के समक्ष केवियट प्रस्तुत की गयी है।
क्रमांक/197/420/सिंह/विजय
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