Tuesday, 20 March 2018

शासकीय खर्च पर बुजुर्गों को करायी जायेगी वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा

आवेदन की अंतिम तिथि आज

इंदौर 20 मार्च 2018

      राज्य शासन की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जिले के 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को शासकीय खर्च पर वैष्णो देवी की यात्रा कराई जायेगी। यह यात्रा 5 अप्रैल 2018 को विशेष ट्रेन से वैष्णो देवी जायेगी। यात्रा 10 अप्रैल को वापस इंदौर आयेगी। यात्रा में इंदौर जिले से 400 यात्री जायेंगे। इस यात्रा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज 21 मार्च, 2018 हैं। आवेदन पत्र जनपद पंचायत इंदौरसांवेरमहूदेपालपुर से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिएआयकर दाता नहीं होना चाहिए, इस योजना के तहत पूर्व में कोई यात्रा नहीं की हो, हितग्राही शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। आवेदन दो प्रतियों मेंनिर्धारित प्रपत्र में हिन्दी में भरना हैं। आवेदन के साथ 3.5X3.5 सेमी साइज का फोटो लगाना अनिवार्य हैं। आवेदक को साक्ष्य के रूप में मतदाता पत्र या आधार कार्ड या राशन कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या विद्युत देयक की छायाप्रति लगाना अनिवार्य हैं।

      जारी निर्देशानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्तिजिसने कि अकेले यात्रा करने हेतु आवेदन किया है, को अपने साथ एक सहायक, जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम 50 वर्ष से कम होना चाहिएको यात्रा पर ले जाने की पात्रता होगी। नियम 12(4) के अंतर्गत व्यक्तियों के समूह द्वारा आवेदन करने पर उक्त समुह के साथ 3 से 5 व्यक्तियों के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगीबशर्ते कि समूह का प्रत्येक व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का हो। एक समूह में अधिक से अधिक 5 सहायक यात्रा पर जा सके। पति/पत्नी के साथ-साथ यात्रा करने पर सहायक की सुविधा नहीं होगी। सहायक का यात्री का संबंधी होना जरूरी नहीं। यदि आवेदक पति/पत्नी में से किसी का नाम चुना जाता है, तो उसका जीवन साथी भी यात्रा पर साथ जा सकेगा। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम हो, तब भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा/सकेगी। आवेदन करते समय ही आवेदक को यह बताना होगा कि उसका जीवन साथी भी उसके साथ यात्रा करने का इच्छुक हैऐसी स्थिति में उक्त जीवन साथी का आवेदन भी आवेदक के साथ ही संलग्न करना होगा। यदि सहायक को यात्रा पर साथ ले जाने की पात्रता है तो उस सहायक का आवेदन भी आवेदक के साथ ही जमा किया जायेगा। योजना के अंतर्गत नियम 4(2) में संशोधन किया गया है, जो कि राजपत्र दिनांक 23.09.2016 में प्रकाशित हुआ है। तदानुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के पति-पत्नीयदि साथ यात्रा कर रहे हो तो उन्हे भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता है। इसी प्रकार से दिव्यांग (60 प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति भी इस यात्रा हेतु पात्र है तथा उस पर आयु का बंधन लागू नही होगा। दिव्यांग (60प्रतिशत विकलांग) व्यक्ति को भी अनुरक्षक साथ ले जाने की पात्रता है।

क्रमांक/177/400/सिंह/विजय

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