इंदौर 07 अप्रैल 2018
अपर जिला दंडाधिकारी कैलाश वानखेड़े ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपी राहुल सोनकर राज मोहल्ला महू जिला इंदौर को 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। जारी आदेश अनुसार आरोपी राहुल को जिला इंदौर और उससे लगे हुए सीमावर्ती जिले उज्जैन, देवास, धार, खरगोन एवं खंडवा जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित किया गया है।
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