Monday, 26 March 2018

एक आरोपी जिला बदर
इंदौर 26 मार्च 2018
      अपर जिला दण्डाधिकारी श्री कैलाश वानखेड़े ने जिले में शांति एंव सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए लम्बे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण एक आरोपी को जिला बदर कर दिया हैं। आरोपी विशाल उर्फ खुन्नर पिता रामचंद्र कौशल निवासी किशनगंज, इंदौर थानाकिशनगंज को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर कर उज्जैन,देवासधारखरगोनखण्डवा और इंदौर जिलों की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभार से लागू हो गया हैं।
क्रमांक/252/782/सिंह/जी

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