संभागीय
जनसम्पर्क कार्यालय,इंदौर
समाचार
किरायेदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले
व्यक्तियों
की जानकारी देना अनिवार्य
---------------------------
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश
जारी
इंदौर 14
मार्च, 2018
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने
भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल,
लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न
मजदूरों और पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया है। इस
संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी
श्री वरवड़े द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के संबंधित
थाने में किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना होगी। इसी
प्रकार घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी
विद्यार्थियों, होटल, लॉज,
धर्मशाला
आदि में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण के मजदूरों, पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना आईडी प्रूफ के साथ
आवश्यक रूप से दी जाना जरूरी होगा। साथ ही 15 दिन से अधिक की अवधि से निवास करने
वाले व्यक्तियों की सूचना भी संबंधित थाने में आईडी प्रूफ सहित संबंधित थाने में
विहित प्रारूप में देना होगी। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आगामी 6 मई, 2018
तक प्रभावशील रहेगा।
क्रमांक 128/341/महिपाल/कपूर
No comments:
Post a Comment