उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें तथा वस्तु खरीदते समय विक्रेता
से बिल अवश्य लें - एडीजे श्री अवनीश वर्मा
विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर कलेक्टर कार्यालय में कार्यशाला संपन्न
इंदौर 15 मार्च 2018
विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस
15 मार्च 2018 के उपलक्ष्य में खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण विभाग के
तत्वाधान में गुरूवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में अतिरिक्त जिला एवं सत्र
न्यायाधीश श्री अवनीश कुमार वर्मा के मुख्य आतिथ्य तथा एडीएम श्री कैलाश वानखेड़े
की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में उपभोक्ता फोरम
के सदस्य श्री कुंदन सिंह चौहान तथा जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एल मुजालदा
विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
कार्यशाला में अपने संबोधन
में मुख्य अतिथि व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अवनीश कुमार वर्मा ने
कहा कि उपभोक्ताओं को बाजार में धोखाधड़ी व ठगी से बचने के लिए अपने अधिकारों के
प्रति सजग रहना जरूरी हैं। उन्होने कहा कि सरकारी तंत्र अपने स्तर से जन जागरूकता
हेतु हर संभव प्रयास करता है, किन्तु स्वैच्छिक संगठन की पैठ समाज के हर वर्ग में व
नीचे स्तर तक हैं जिससे वे उपभोक्ताओं को जागरूक करने में महती भूमिका निभा सकते
हैं। उन्होने कहा कि यदि हम समर्पण भाव से उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति
जागरूक कर पाने में सफल हुए और हमारे प्रयासों से कोई एक व्यक्ति भी ठगी से बचने
में सफल हो पाया तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास सार्थक ही कहा जायेगा। उन्होने
कहा कि जागरूकता के अभाव में ही उपभोक्ता ठगा जाता हैं। यदि उपभोक्ता जागरूक होगें
तो निश्चित रूप से वस्तुएं खरीदते समय सजग ही रहेंगें। उन्होने कहा कि उपभोक्ता कोई
भी चीज खरीदे तो उसका बिल जरूर लें। बिल होने पर ही उपभोक्ता विक्रेता के विरूद्ध
उपभोक्ता फोरम में दावा कर सकता है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते
हुए एडीएम श्री कैलाश वानखेड़े ने कहा कि समाज में लोग संबंध व व्यवहार बनाने में जाँच-परख
करते है वहीं वस्तुओं व सेवाओं की खरीदी में समयाभाव के कारण अनदेखी कर देते हैं।
उन्होंने कहा कि वस्तुओं की खरीदी करते समय पूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए और जाँच-परख
कर ही वस्तुएँ खरीदनी चाहिये। वस्तु की गुणवत्ता, कीमत, एक्सपायरी डेट, बिल आदि का
ध्यान आवश्यक रूप से रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता जागरूक होगें तो
उपभोक्ता फोरम में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगें ।
विशिष्ठ अतिथि व सदस्य
उपभोक्ता फोरम श्री कुन्दन सिंह चौहान ने कहा कि उपभोक्ता कोई भी वस्तु खरीदते समय
पूरी सावधानी बरतेगें और वस्तु की कीमत, क्वालिटी, एक्सपायरी डेट आदि देखेगें तो
विक्रेता किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर पायेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता कोई भी
चीज खरीदें तो बिल अवश्य लें। बिल होने पर यदि उपभोक्ता के साथ कोई ठगी होती है तो
उपभोक्ता फोरम में जाकर शिकायत दर्ज करा सकता हैं। जहां से उसे न्याय मिल सकता
हैं।
कार्यशाला में खाद्य एवं औषधि
प्रशासन विभाग से सुश्री वैशाली सिंह, नापतौल विभाग से उप नियंत्रक श्री आर.के.
द्विवेदी, बैंकिग सेवा से श्री मिश्रा ने उपस्थित समुदाय को अपने-अपने विभागों के कार्यों
एवं गतिविधियों की जानकारी दी तथा उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए शासकीय प्रावधानों
की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि वस्तुएं खरीदते समय प्रिंट कीमत अवश्य
देखे प्रिंट कीमत से अधिक कीमत पर यदि कोई वस्तु खरीदता है तो उसकी शिकायत करें।
बैंक अधिकारियों ने बताया कि किसी को भी एटीएम नंबर, पिन नंबर, ओटीपी नंबर आदि कभी
नहीं बतायें। कोई भी बैंक इनकी जानकारी नहीं मांगता हैं। कार्यशाला में स्वैच्छिक
संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखें। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला
आपूर्ति नियंत्रक श्री एल.मुजालदा ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।
विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में खाद्य, नगर निगम, नापतौल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, लघु उद्योग निगम, पेट्रोलियम कंपनियां (इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान
पेट्रोलियम कंपनी) एलपीजी एवं अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाये गये।
उपभोक्ताओं को विभिन्न विषयों पर उनके अधिकारों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी
देते हुए प्रचार सामग्री भी उपलब्ध कराई गई।
क्रमांक 141/364/भदौरिया/जी
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